एक चीनी अदालत ने फैसला सुनाया है कि कंपनियां केवल इसलिए कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं कर सकतीं क्योंकि AI उनका काम कर सकता है। यह निर्णय एक श्रम विवाद के बाद आया, जिसमें अदालत ने AI द्वारा प्रतिस्थापित किए गए एक कर्मचारी का पक्ष लिया, जिसमें कहा गया कि केवल स्वचालन ही बर्खास्तगी का वैध कानूनी आधार नहीं है। चीनी अदालत ने कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि AI को अपनाने से नियोक्ताओं को नौकरियां कम करने या अपने दायित्वों से बचने की खुली छूट नहीं मिलती है। AI-संचालित नौकरी के नुकसान को लेकर चीन में कर्मचारियों द्वारा कंपनियों पर मुकदमा करने का यह कोई अकेला मामला नहीं है।
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