करुणा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को करुणा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा सकती है।
प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अदालत की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित परिवारों की दयनीय स्थिति पर उचित ध्यान दे और इस दिशा में संवेदनशील रुख अपनाए।
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