मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी गई सरकारी नौकरी के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश को अमान्य करार दिया है।
न्यायालय के इस फैसले के बाद, प्रभावित 31 परिवारों को दी गई नियुक्ति संबंधी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है।
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