मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.के. इलांतिरैयन ने पूर्व डीएमके मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए हालिया भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में दायर की गई थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर विचार किया। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया।
0लाइक्स
0डिसलाइक्स

