अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के नियमों को सख्त बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन नए नियमों के तहत, अब केवल प्रसव के उद्देश्य से अमेरिका आने वाली विदेशी महिलाओं के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी।
प्रशासन की ओर से जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में कड़े प्रतिबंध लागू करना है। इस बदलाव के बाद, अब अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी विदेशी मूल के बच्चों को स्वतः नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
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