औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण ने एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी को अपने कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह बोनस कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, बढ़ती महंगाई को देखते हुए वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण ने कंपनी को बोनस की बकाया राशि और बढ़ा हुआ वेतन अगले दो महीनों के भीतर वितरित करने का आदेश दिया है।
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