मद्रास उच्च न्यायालय ने पेराम्बुर और तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का अंतिम समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग वाली अर्जी दाखिल करने के लिए अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आधव अर्जुना के पक्ष को यह निर्देश देते हुए याद दिलाया कि चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा छह महीने के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
