तमिलनाडु सरकार ने भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए पंजीकृत इंजीनियरों को तीसरे पक्ष के रूप में अधिकृत करने की योजना बनाई है। विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए मंत्री बी. राजकुमार ने बताया कि इससे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परियोजनाओं के आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, अधिकृत पेशेवर विशिष्ट आकार के भवनों के लिए विकास नियमों के अनुपालन को प्रमाणित करेंगे। इसमें 8,070 वर्ग फुट तक के आवासीय, 3,230 वर्ग फुट तक के वाणिज्यिक और स्वीकृत एस्टेट में 26,900 वर्ग फुट तक के औद्योगिक भवन शामिल हैं। इस प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजना प्राधिकरण द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने आवासीय भवनों के लिए अपनी मौजूदा स्व-प्रमाणन योजना का विस्तार करते हुए तत्काल मंजूरी के लिए अनुमेय क्षेत्र को 3,500 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5,000 वर्ग फुट कर दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों ने निर्माण अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।


