मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए द्रमुक विधायक मार्कंडेय को जमानत दे दी है।
अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त भी रखी है। इसके अनुसार, विधायक को विधानसभा सत्र के दिनों को छोड़कर शेष सभी दिनों में तूतीकोरिन पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने होंगे।
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