चेन्नई की एक विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री मा. सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी कंचना के खिलाफ सरकारी जमीन के कथित फर्जी हस्तांतरण मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। उन पर आरोप है कि चेन्नई के मेयर पद पर रहते हुए सुब्रमण्यम ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया और गुइंडी में एस.के. कन्नन को आवंटित सिडको (SIDCO) की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पत्नी के नाम करवा लिया।
सैदापेट के रहने वाले पार्थिबन की शिकायत पर सीबी-सीआईडी ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सुब्रमण्यम ने इस कानूनी कार्यवाही को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन पिछले साल उनकी याचिका खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश सी. संजय बाबा के समक्ष पेश हुए दोनों आरोपियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू करने का निर्देश दिया है।
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