सरकारी कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब किसान पहचान संख्या (Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है। जिला कलेक्टर आनंद मोहन ने स्पष्ट किया है कि इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। जिन किसानों के पास पहले से पहचान संख्या है, उन्हें अपने छूटे हुए भूमि सर्वेक्षण नंबरों को भी इसके साथ जोड़ना होगा।
पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान इस प्रक्रिया को अपने क्षेत्र के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालयों में जाकर नि:शुल्क पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
