पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को 73 वर्षीय खान को 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराने और 16 सितंबर तक वहीं रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय खान की गिरती सेहत को देखते हुए लिया गया है।
इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी दाईं आंख की रोशनी कम होने की रिपोर्टों के बाद अदालत से यह गुहार लगाई थी। पार्टी प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टरों की संतुष्टि तक खान को चिकित्सा निगरानी में रहना चाहिए। गौरतलब है कि अगस्त 2023 से जेल में बंद खान पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिन्हें वे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।



