तमिल माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने संबंधी कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को राज्यपाल ने 6 अगस्त को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है।
संशोधित कानून के अनुसार, यह प्राथमिकता केवल सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगी। यह प्रावधान 7 सितंबर 2010 से प्रभावी माना जाएगा।



