महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की इकाई का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 'रिएक्टिन प्लस' टैबलेट के भंडारण, रिकॉर्ड रखने और वितरण में पाई गई अनियमितताओं के बाद की गई है।
कंपनी द्वारा मिसब्रांडेड टैबलेट को वापस मंगाने के निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने पर अधिकारियों ने लगभग 11.91 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया है। लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लेने से पहले कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, और यह आदेश 27 अगस्त, 2026 से प्रभावी हो गया है।
राज्य नियामक ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि विशेष रूप से शेड्यूल एच की दवाओं के वितरण के मामले में नियामक मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।


