केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रेपिडो कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यात्रियों को अधिक किराया देने के लिए प्रेरित करने वाले भ्रामक विज्ञापन जारी करने का आरोप है।
रेपिडो ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि अधिक किराया देने पर सवारी जल्दी बुक हो जाएगी और यदि वाहन 5 मिनट के भीतर नहीं पहुंचता है, तो यात्री को 50 रुपये मिलेंगे। इन विज्ञापनों के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।

