तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फॉर्म 26 में की गई मामूली चूक के आधार पर किसी का चुनाव रद्द किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि न्यायाधीश बनने के बाद संपत्ति घोषित करते समय उन्होंने भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भरोसा किया था। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि यदि एक फिल्म सुपरस्टार ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है, तो क्या 20 या 30 लाख रुपये की जानकारी न देने से उनका चुनाव अवैध हो जाएगा। अदालत ने संकेत दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलतियों के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानकर चुनाव को शून्य घोषित करना उचित नहीं हो सकता।

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