केरल के एर्नाकुलम उपभोक्ता अदालत ने एक दंपति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 60,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दंपति ने शिकायत की थी कि विमान के समय की गलत जानकारी के कारण उनका हनीमून ट्रिप बर्बाद हो गया। जब वे हवाई अड्डे पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट पहले ही रवाना हो चुकी थी।
इस मामले में एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की थी। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी को संयुक्त रूप से विमान के टिकट के पैसे लौटाने और 60,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।



