करूर भगदड़ हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह अपने पूर्व के रुख पर कायम है।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट किया कि सरकार अपने रुख में कोई बदलाव नहीं कर रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार को इस संबंध में अपना विस्तृत जवाब हलफनामे के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया है।


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