भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वाहन बीमा नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत, वाहन बीमा को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब वाहन मालिकों के लिए स्वयं के वाहन के नुकसान (own damage) और यात्रियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा।
हालांकि, थर्ड-पार्टी बीमा और वाहन मालिक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पहले की तरह अनिवार्य बने रहेंगे। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीमा प्रीमियम की राशि को अलग-अलग दर्शाना होगा। ये नए नियम नए वाहनों के साथ-साथ पुराने वाहनों के बीमा नवीनीकरण पर भी समान रूप से लागू होंगे।

