तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया है कि राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन कर बाइक टैक्सी चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बाइक टैक्सी के लिए अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी।
सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि बाइक टैक्सी को अनुमति देने के संबंध में कोई भी नीतिगत निर्णय एक समिति के गठन और विस्तृत अध्ययन के बाद ही लिया जा सकता है। तब तक राज्य में बाइक टैक्सी का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने सरकार को इस संबंध में जल्द ही नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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