अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B और L-1 गैर-आप्रवासी वीजा याचिकाओं के लिए '9-11 रिस्पॉन्स एंड बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट फीस' के दायरे को बढ़ा दिया है। 9 सितंबर से प्रभावी होने वाले इस नए नियम के तहत, नियोक्ताओं को अब न केवल प्रारंभिक वीजा आवेदन बल्कि वीजा विस्तार की याचिकाओं के लिए भी यह शुल्क देना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के अनुसार, जिन कंपनियों के 50 या उससे अधिक कर्मचारी अमेरिका में हैं और जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी H-1B या L-1 वीजा धारक हैं, उन्हें H-1B विस्तार के लिए 4,000 अमेरिकी डॉलर और L-1 विस्तार के लिए 4,500 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। यह शुल्क नियोक्ता बदलने या पुराने नियोक्ता के साथ बने रहने, दोनों ही स्थितियों में लागू होगा। फेडरल रजिस्टर के अनुसार, यह बदलाव वैधानिक भाषा की व्याख्या को स्पष्ट करने और सभी संबंधित याचिकाओं से शुल्क वसूली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
