चेन्नई नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर संपत्ति कर में वृद्धि को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह से निराधार और गलत हैं। निगम प्रशासन ने जनता से इन अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है।
निगम आयुक्त समीर ने बताया कि केवल उन संपत्तियों का मूल्यांकन संशोधित किया गया है जिनका कर पहले कम था। यदि किसी को इस संशोधन पर कोई आपत्ति है, तो वे 15 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।



