सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मेघमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में स्थित कपास के बागानों को हटाकर उन जमीनों को अधिग्रहित किया जाए और वहां बने सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए।
इससे पहले, इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए 28 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई थी। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की मांग को न्यायाधीशों ने सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ेगा।


