तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके (TVK) विधायक सत्या ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने सदन में इस संबंध में अपना प्रस्ताव रखा।
विधायक ने कहा कि गरीबी और पारिवारिक संबंधों के टूटने के डर से कम उम्र में विवाह की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इसके कारण 16 वर्ष की आयु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे वे 18 वर्ष की उम्र तक मां बनने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

