बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की वर्ष 2020 में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने एजेंसी को प्राथमिकी दर्ज कर एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश मृतका के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
गौरतलब है कि 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण दिशा सालियान की मौत हो गई थी। स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटनावश मौत का मामला मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी और जांच में इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, सतीश सालियान ने इन निष्कर्षों को चुनौती देते हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच के निष्कर्षों को चुनौती देने की स्वतंत्रता सतीश सालियान के पास बनी रहेगी।






