मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की सभी दुकानों के नामपट्ट (नेमबोर्ड) 1 नवंबर तक अनिवार्य रूप से तमिल भाषा में बदलने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र ने स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने जून 2025 में ही दुकानों के नामपट्ट तमिल में रखने का आदेश जारी किया था। उच्च न्यायालय ने अब उसी सरकारी आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह समय सीमा निर्धारित की है।

