पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 'नो वर्क नो पे' (No Work No Pay) नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत, यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान ड्यूटी पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसे उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद काम से नदारद रहेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि संबंधित कर्मचारी इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का भी आदेश दिया गया है।





