तमिलनाडु सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में भर्ती प्रक्रिया को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने 'तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कार्य) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत अब राज्य की 25 नगर निगमों, 145 नगर पालिकाओं और 479 टाउन पंचायतों में नियुक्तियां TNPSC द्वारा की जाएंगी। इससे पहले आयोग केवल नगर आयुक्तों की भर्ती तक ही सीमित था।
इस नीतिगत बदलाव का मुख्य उद्देश्य सहायक इंजीनियरों और नगर नियोजन अधिकारियों सहित अन्य पदों पर भर्ती में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली के आरोपों के बीच यह कदम उठाया गया है। हाल ही में कोयंबटूर नगर निगम में 2020-21 के दौरान नियुक्त 54 कनिष्ठ सहायकों को अनियमितताओं के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया था।
इसके अतिरिक्त, राज्यपाल ने हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित 12 अन्य विधेयकों को भी स्वीकृति दी है। इनमें 'TN बिजनेस फैसिलिटेशन (संशोधन) विधेयक' शामिल है, जिसके तहत प्रशासनिक मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक निवेश संवर्धन आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं, 'TN निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026' पर सरकार अभी भी समीक्षा कर रही है।

