सहकारिता विभाग ने किसानों के बकाया फसल ऋण की वसूली की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया था कि 2026 की ऋण माफी योजना के तहत आंशिक लाभ पाने वाले उन किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे थे, जो शेष राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे।
इसके साथ ही विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अपना पिछला बकाया पूरी तरह चुका दिया है, उन्हें 30 सितंबर 2026 तक नए फसल ऋण उपलब्ध कराए जाएं। क्षेत्रीय संयुक्त रजिस्ट्रारों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और इसकी निगरानी करने का आदेश दिया गया है।


