पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने सवाल किया कि क्या केवल संपत्ति का विवरण छिपाने के आरोप के आधार पर किसी उम्मीदवार की चुनावी जीत को अमान्य घोषित किया जा सकता है।
अदालत ने पूछा कि यदि किसी ने 600 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, तो क्या 30 करोड़ रुपये की संपत्ति का विवरण न देने के कारण उनकी जीत रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही, पीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या ऑडिटर की गलती के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
