सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एक औपचारिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम अंतर-विभागीय समिति द्वारा प्रसारण में अनुचित भाषा और व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है।
मंत्रालय ने चैनलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा है। सुरक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि भ्रामक जानकारी से बचने के लिए केवल सत्यापित तथ्यों को ही प्रसारित किया जाए।
सरकार ने दोहराया है कि मीडिया संस्थानों को संतुलित और जिम्मेदार तरीके से समाचार प्रस्तुत करने चाहिए। एडवाइजरी में चैनलों को सुझाव दिया गया है कि वे किसी भी तरह के भ्रामक संकेतों या अधूरी जानकारी के प्रसारण से बचें और अपनी प्रोग्रामिंग को निर्धारित नियामक ढांचे के अनुरूप रखें।




