दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा वायुसेना के विमानों से की गई विदेश यात्राओं का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि इन यात्राओं में जनता का पैसा खर्च होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता करना उचित नहीं है।
यह मामला सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी लोकेश के. बत्रा द्वारा 2018 में दायर की गई एक याचिका से संबंधित है। अदालत ने सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हुए इस जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया है।


