तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी घरों, अपार्टमेंट और औद्योगिक परिसरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम न केवल नई इमारतों पर, बल्कि पुरानी इमारतों पर भी समान रूप से लागू होगा। सरकार ने 2002 की वर्षा जल संचयन योजना के तहत पुरानी और खराब हो चुकी प्रणालियों को दुरुस्त करने और नई संरचनाएं बनाने का निर्णय लिया है।
इस कार्य की निगरानी के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य समन्वय समिति और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। सरकार ने मानसून शुरू होने से पहले इन प्रणालियों को शत-प्रतिशत क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही, जन जागरूकता बढ़ाने और निरीक्षण कार्यों को तेज करने की भी योजना है।


