तमिलनाडु वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर, दोपहिया और चार पहिया वाहनों के अग्रिम ऋण हेतु पात्रता नियमों में संशोधन किया है। नए सरकारी आदेश के अनुसार, अब इन ऋणों के लिए आवेदन करने हेतु छह साल की अनिवार्य सेवा अवधि की शर्त को हटा दिया गया है।
अब परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सभी कर्मचारी इन ऋणों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वित्त, योजना और विकास मंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप, कर्मचारियों के कल्याण हेतु ऋण आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।


