तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को पांच साल बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह छूट बीसी, बीसी(एम), एमबीसी, डीएनसी, एससी, एसटी और निराश्रित विधवाओं सहित पहले से लागू आरक्षित श्रेणियों के लिए दी गई आयु रियायतों के अतिरिक्त होगी।
नए निर्देश के तहत, ग्रुप-I सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों के लिए 42 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप-II और II-A सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष होगी, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसके साथ ही, इन सभी सेवा समूहों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी आयु सीमा में विशेष समायोजन लागू किए गए हैं।
