भारत सरकार ने एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले मोबाइल कनेक्शनों की संख्या को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। 24 अगस्त से प्रभावी होने वाले इन नए नियमों के तहत, दूरसंचार ऑपरेटरों को अब नया सिम कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शनों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
नए आदेश के अनुसार, ग्राहकों को आवेदन फॉर्म में विभिन्न ऑपरेटरों और सेवा क्षेत्रों में अपने नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी देनी होगी। ऑपरेटर सरकारी 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' का उपयोग करके इन रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर 23 अगस्त से फोटो-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे निर्धारित सीमा पार करने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान की जा सकेगी।
दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करें। दूरसंचार कंपनियों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।



