मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके को तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार और आधव अर्जुन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन तिलकवादी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पार्टी को कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है।
यह मामला मंत्रियों द्वारा लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि डीएमके ने एक बाल यौन शोषण मामले में जेम वीरमणि को संरक्षण दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद अब पार्टी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इन टिप्पणियों के खिलाफ अपना पक्ष रख सकेगी।




