तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करेंगे।
कर्मचारियों को अपनी संपत्ति के साथ-साथ दूसरों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी भी देनी होगी। यह विवरण 31 तारीख तक जमा करना आवश्यक है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो इसे आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।


