कोच्चि में रविवार को एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में पुलिस ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे को हिरासत में लिया है। आरोपी किशोर उस समय न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा था, जब चेरानल्लूर के कंटेनर रोड पर उसने पीड़ित को टक्कर मार दी।
शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर किशोर को जमानत दे दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार और कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। जांच में वाहन की गति तेज पाए जाने के बाद पुलिस ने धाराओं को बदलकर इसे गैर-इरादतन हत्या का मामला बना दिया। इसके बाद किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस अब इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है कि क्या न्यायाधीश पर अपने नाबालिग बेटे को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है।


