केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ब्रिटानिया कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपने ब्रेड उत्पाद में 100 प्रतिशत 'होल व्हीट' (पूर्ण गेहूं) होने का दावा किया था, जबकि जांच में इसमें केवल 62 प्रतिशत ही गेहूं पाया गया।
मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला कृत्य करार दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार, 'होल व्हीट ब्रेड' के लिए कम से कम 75 प्रतिशत गेहूं की मात्रा अनिवार्य है।
प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से इस भ्रामक विज्ञापन को तुरंत हटा ले। साथ ही, उपभोक्ताओं को धोखा देने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


