मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इसाकी सुब्बैया द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुब्बैया ने अदालत में एक अतिरिक्त याचिका दायर कर अपने विधायक पद से दिए गए इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति मांगी थी।
इसाकी सुब्बैया ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उपचुनाव से संबंधित मामला लंबित रहने तक उन्हें अंबासमुद्रम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने तर्क दिया था कि विधायक न होने के कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अदालत ने उनके इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है।
