सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध न करा पाने पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने आयोग के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव संबंधी रिकॉर्ड गायब होने जैसे बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यह मामला कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अदालत के आदेश पर हुई पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद भाजपा उम्मीदवार जीवराज को विजेता घोषित किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। राजेगौड़ा ने 2023 की मूल मतगणना की फुटेज और हालिया पुनर्गणना के रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग की है।
अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो आयोग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पीठ ने चुनाव आयोग को अगली सुनवाई में सभी उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2027 को निर्धारित की गई है।




