दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल कनॉट प्लेस में सीजेपी (CJP) द्वारा आयोजित तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने एक स्थानीय व्यापारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि इस विरोध प्रदर्शन से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों को कोई असुविधा न हो।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और याचिकाकर्ता की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इस बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार को यह सुरक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत में मदद कर रहे हैं।
