सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित व्यक्ति को अदालत में पेश नहीं किया जाता है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे की समय सीमा की गणना गिरफ्तारी के समय से नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने के क्षण से शुरू होनी चाहिए। पुलिस को इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।

